आर.टी.ई. एडमिशन फॉर्म 2026-27
आर. टी. ई. आवेदन की अंतिम दिनांक
11-03-2026 11:59 PM
Mode of Application
आरटीइ टाईम फ्रेम
| क्रं.स. | विवरण / गतिविधि | आरटीइ टाईम फ्रेम |
| 1 | विज्ञापन जारी करना | दिशा निर्देश जारी होने के तत्काल बाद |
| 2 | सम्बंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना | 17-फरवरी-2026 तक |
| 3 | अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना | 20-फरवरी-2026 से 04-मार्च-2026 तक |
| 4 | ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित करना | 06-मार्च-2026 |
| 5 | बालक / अभिभावक द्वारा चयन क्रम में परितवर्तन करना (choice filling) | 06-मार्च-2026 से 11-मार्च-2026 तक |
| 6 | प्रथम चरण आवंटन | 13-मार्च-2026 |
| 7 | दस्तावेज सत्यापन विद्यालय द्वारा | 13-मार्च-2026 से 25-मार्च-2026 तक |
| 8 | प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण | 13-मार्च-2026 से 25-मार्च-2026 तक |
| 9 | द्वितीय चरण आवंटन | 27-मार्च-2026 |
| 10 | दस्तावेज सत्यापन विद्यालय द्वारा | 27-मार्च-2026 से 04-अप्रैल-2026 तक |
| 11 | द्वितीय चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण | 27-मार्च-2026 से 10-अप्रैल-2026 तक |
| 12 | शेष रिक्त सीट्स पर आवंटन (तृतीय चरण आवंटन) | 13-अप्रैल-2026 |
| 13 | दस्तावेज सत्यापन विद्यालय द्वारा | 13-अप्रैल-2026 से 17-अप्रैल-2026 तक |
| 14 | तृतीय चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण | 13-अप्रैल-2026 से 21-अप्रैल-2026 तक |
आरटीई प्रवेश प्रकिया
आवश्यक सूचना
- अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन मे अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते है ।
- जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
- विद्यालय/विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य विवरण के साथ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम, एडमिशन कक्षा का चयन कर डाटा सुरक्षित करें, तत्पश्चात विद्यालय/विद्यालयों का चयन कर डाटा सेव करें तथा एडमिशन फॉर्म को 'फाइनल लॉक' बटन पर क्लिक कर लॉक करें ।"
आर. टी. ई. एवं इसका उद्देश्य
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी, जिसके संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
आर. टी. ई. के तहत कौन से बालक निः शुल्क स्कूली शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं । (आवेदन पात्रता)
दुर्बल वर्ग
ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
असुविधाग्रस्त समूह
- अनुसूचित जाति के बालक
- अनुसूचित जन जाति के बालक
- अनाथ बालक
- एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक
- युद्ध विधवा के बालक
- निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों ।
- पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
- ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।
बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए । राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है । प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ।
आर. टी. ई. के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
दुर्बल वर्ग
- अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र ।
- बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
- बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज ।
असुविधाग्रस्त समूह
- बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
- बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
- अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा । अथवा
- एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा
- युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र । अथवा
- विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र । अथवा
- पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र अथवा
- बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
- बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
- बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज ।
आर. टी. ई. - आवेदन प्रक्रिया
- ध्यान दें : अभिभावक सत्र 2026-27 में केवल आरटीइ पोर्टल / राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप को एक्सेस करके ऑनलाइन आवेदन ही दे सकते है । इस प्रक्रिया में अभिभावक कैचमेंट एरिया के विद्यालयों की सूचि में से अधिकतम पांच (5) विद्यालयों का चयन कर सकतें हैं । एक ही विद्यालय में एक से अधिक बार आवेदन करने पर केंद्रीकृत लॉटरी प्रकिया द्वारा अलॉट अधिकतम वरीयता क्रमांक ही प्रवेश के लिए मान्य होगा ।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 04-मार्च-2026
आर. टी. ई.-चयन प्रक्रिया (केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया)
- इस प्रक्रिया में रैन्डम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पात्र आवेदन सम्मिलित किये जाते हैं । पात्र आवेदनों की सूचि आरटीइ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है । इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते है जो उसी वार्ड / ग्राम के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैन्डम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है । इसके पश्चात शेष बचे वे आवेदन लिए जाते है तो उस ग्राम पंचायत / म्युनिसिपल एरिया के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है ।
- केंद्रीकृत लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूचि ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है । विद्यालय भी इस सूचि के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं ।
- यह वरीयता सूचि प्रवेश की गारण्टी नहीं है, उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजो के मिलान के पश्चात ही आवेदन सुनिश्चित होता है ।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 04-मार्च-2026
- ऑनलाइन लॉटरी दिनांक : 06-मार्च-2026
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